मुंबई आतंकी हमले के आरोपित तहव्वुर राणा को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है। राणा तिहाड़ जेल के वरिष्ठ अधिकरी की निगरानी में और जेल के नियमों का पालन करते हुए अपने परिवार से फोन पर बात कर सकते हैं। राणा को फोन पर बात करने की अनुमति दी गई। इसके साथ ही कोर्ट ने राणा की स्वास्थ्य संबंधित रिपोर्ट भी मांगी है और जेल अधिकारियों से यह पूछा है कि क्या उसे भविष्य में नियमित रूप से फोन कॉल करने देने की इजाजत दी चाहिए?
राणा, जो अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया था, ने अपने परिवार से बात करने की इच्छा जताई थी, जिस पर उसके वकील ने तर्क दिया कि एक विदेशी नागरिक होने के नाते यह राणा का मौलिक अधिकार है कि वह अपने परिवार से संपर्क कर सके, क्योंकि उसका परिवार उसकी सेहत को लेकर चिंतित है। हालांकि, इससे पहले 24 अप्रैल को विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने राणा की इस याचिका को खारिज कर दिया था, और एनआईए ने इस पर विरोध करते हुए तर्क दिया था कि राणा फोन पर बातचीत कर कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कर सकता है जिससे आगे मुसीबतें बढ़ सकती हैं। इन सब के बावजूद राणा को राहत मिली है।
तहव्वुर राणा एक ऐसा नाम जिसने मुंबई में आतंकवादी हमला किया था। जो पहले पाकिस्तानी सेना के मेडिकल कोर में कार्यरत था। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले में 166 लोगों की जान गई थी और सैकड़ों घायल हुए थे। हाल ही में उसे अमेरिका से भारत लाया गया था। 9 मई को विशेष अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेजा था और पटियाला हाउस कोर्ट ने उसे 9 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है।