मध्य प्रदेश के पूर्व पर्यटन मंत्री और कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह बघेल समेत पांच लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है। यह मामला सुरेन्द्र सिंह के छोटे भाई देवेंद्र सिंह की पत्नी काम्या सिंह की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है।
मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया- काम्या सिंह
काम्या सिंह ने आरोप लगाया कि जब उनके परिवार ने दहेज में लग्जरी कार देने में असमर्थता जताई, तो उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। एफआईआर में सुरेंद्र सिंह बघेल,उनकी पत्नी शिल्पा सिंह बघेल, मां चंद्रकुमारी सिंह, बहन शीतल सिंह और पति देवेंद्र सिंह को आरोपी बनाया गया है।
विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज-
पुलिस के अनुसार, इन सभी पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और दहेज निषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपों में क्रूरता, धमकी और दहेज के लिए उत्पीड़न शामिल हैं। काम्या ने यह भी कहा कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उनकी पिटाई की गई।
शादी के पहले दी गई गलत जानकारी-
शिकायत में काम्या ने यह भी आरोप लगाया है कि शादी से पहले देवेंद्र सिंह के बारे में गलत जानकारी दी गई थी। कहा गया था कि वह एमबीए पास है और कई पेट्रोल पंप चला रहा है, जबकि हकीकत में वह आठवीं कक्षा तक ही पढ़ा है और बेरोजगार है। साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि देवेंद्र शराब की लत से ग्रसित है।
काम्या का यह भी दावा है कि देवेंद्र के अन्य महिलाओं से अवैध संबंध थे, जो शादी और दो बेटियों के जन्म के बाद भी जारी रहे। जब इस विषय में उनके परिवार ने विरोध किया, तो बघेल परिवार ने उन्हें अपमानित किया।
इसके अलावा, जब यह पता चला कि काम्या गर्भधारण नहीं कर पा रही हैं, तो जांच करने के बाद यह सामने आया कि असल में देवेंद्र ही बच्चा पैदा करने में असमर्थ है। सुरेन्द्र बघेल के कहने पर काम्या ने आईवीएफ का सहारा लिया, लेकिन इलाज का खर्च उठाने की जिम्मेदारी से बघेल परिवार पीछे हट गया और अंततः उनके पिता को पूरा खर्चा करना पड़ा।