अब्बास अंसारी को बड़ा झटका- हेट स्पीच मामले में मिली 2 साल की सजा
मऊ सदर विधानसभा सीट से विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को लेकर कोर्ट ने आज सुनवाई की।

मऊ सदर विधानसभा सीट से विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को लेकर कोर्ट ने आज सुनवाई की। यान सुनवाई मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अब्बास अंसारी, उनके भाई और मंसूर अंसारी को दोषी करार दिया। इसके अलावा अब्बास अंसारी को दो साल की सजा भी सुनाई और 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। आपको बता दें कि अब्बास अंसारी ओमप्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक हैं। अब्बास अंसारी ने विधानसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच का प्रयोग किया था जिसमें उन्हें दोषी करार दिया गया है।
पहली बार लड़े चुनाव और मिली जीत-
बता दें कि, 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में सपा और सुभासपा ने गठबंधन के तहत एक साथ चुनाव लड़ा था। इस गठबंधन के तहत मऊ सदर विधानसभा सीट से सुभासपा को अपना प्रत्याशी उतारना था। जिसके चलते सुभासपा ने अब्बास अंसारी को टिकट दिया। अब्बास अंसारी मऊ सदर सीट से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े और उसे जीते भी। अब सुभासपा ने सपा से गठबंधन तोड़ लिया है और वह भाजपा के साथ गठबंधन कर चुकी है। वहीं विधानसभा चुनाव के दौरान ही अब्बास अंसारी ने हेट स्पीच दी थी, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया था।
प्रचार के दौरान क्या बोले थे अब्बास-
विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार में अब्बास अंसारी ने ऐसा बयान दे दिया जो अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। अब्बास अंसारी ने कहा था कि चुनाव के बाद सरकार बनने के बाद अधिकारियों के साथ हिसाब-किताब बराबर कर लिया जाएगा। अब्बास के इस बयान से काफी विवाद खड़ा हुआ था। चुनाव आयोग ने अब्बास अंसारी के इस बयान के बाद उनके चुनाव प्रचार पर 24 घंटे के लिए रोक लगा दी थी। वहीं केस दर्ज होने के बाद इस मामले में सुनवाई चल रही थी और उन्हें इस मामले में दोषी पाया गया जिसके बाद अब्बास अंसारी को दो साल की सजा सुनाई गई।