Jabalpur News :अंकिता-हसनैन की शादी पड़ी खटाई में,शादी पर हाईकोर्ट की रोक
बहुचर्चित अंकिता राठौर-हसनैन अंसारी की शादी के मामले पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। प्रेमी जोड़े ने 12 नवंबर को शादी करने के लिए आवेदन दिया था,जिस पर हिंदूवादी संगठनों और लड़की के परिवार ने विरोध करते हुए लव जिहाद का आरोप लगाया था।
 
                                    सिहोरा निवासी मुस्लिम युवक हसनैन अंसारी और इंदौर की हिन्दू युवती अंकिता राठौर की प्रस्तावित शादी पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) ने फिलहाल रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस (chief Justice) सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने शुक्रवार को युवती के परिजनों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। और इस प्रकरण में सिंगल बेंच के फैसले पर रोक का आदेश जारी किया। साथ ही हसनैन अंसारी, राज्य सरकार (State government) और जबलपुर कलेक्टर को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।
मामले में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने सिंगल बेंच के पूर्व के आदेश का हवाला देते हुए शादी पर रोक लगाने की अपील की थी। जिसमें बताया गया कि दूसरे प्रकरण में जस्टिस जीएस अहूवालिया की एकल बेंच के आदेश में कहा गया था कि मुस्लिम लडके या लडकी की दूसरे धर्म में शादी, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत नहीं हो सकती।क्योंकि अग्नि पूजा मुस्लिम धर्म में स्वीकार्य नहीं है। इस आधार पर डबल बेंच ने 12 नवम्बर 2024 को अंतरधार्मिक जोड़े की विशेष विवाह अधिनियम के तहत कलेक्ट्रेट में होने वाली शादी की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी।
क्या था पूरा मामला
इंदौर (Indore) की रहने वाली अंकिता राठौर और जबलपुर के सिहोरा (Sihora) मे रहने वाला हसनैन अंसारी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। दोनों ने 12 नवंबर को शादी करने के लिए आवेदन दिया था, जिसका हिंदूवादी संगठनों और लड़की के परिवार ने विरोध जताया। संगठनों ने कई विवादित बयान दिए। विवाद बढ़ता देखकर हसनैन अंसारी ने शादी की अनुमति के लिए कोर्ट की शरण ली। 4 अक्टूबर 2024 को शादी की परमिशन के लिए याचिका दायर की गई।
जिस पर दोनों को शादी के लिए 12 नवंबर की तारीख मिली। 16 अक्टूबर को शादी का एक नोटिस सोशल मीडिया (Social media) पर वायरल हुआ तो अंकिता के परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत पुलिस को दी। इस मामले मे हैदराबाद के विधायक राजा ने एक वीडियो जारी करके शादी का विरोध जताते हुए धमकी दी। 21 अक्टूबर को हिंदूवादी संगठनों ने शादी का किया 22 अक्टूबर को जस्टिस विशाल धगत की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया। उन्होंने पुलिस को हसनैन अंसारी को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया। अंकिता को नारी निकेतन में अकेले रखने का आदेश दिया।
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            