रूह अफजा विवाद- दिल्ली हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव को लगाई फटकार
रूह अफजा विवाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव को कड़ी फटकार लगाई है और स्पष्ट कहा है कि उन्हें न्यायालय में पेश होना अनिवार्य है।

स्क्वैश ड्रिंक रूह अफजा पर की गई थी 'शरबत जिहाद' वाली टिप्पणी
रूह अफजा विवाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव को कड़ी फटकार लगाई है और स्पष्ट कहा है कि उन्हें न्यायालय में पेश होना अनिवार्य है। अदालत ने उनके खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी करने की बात भी कही है। दरअसल, बाबा रामदेव ने एक वीडियो में प्रसिद्ध पेय रूह अफजा पर विवादास्पद टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने इसे 'शरबत जिहाद' कहा था।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने रामदेव को निर्देश दिया था कि वे अदालत में उपस्थित हों और हलफनामा दाखिल करें जिसमें वे यह वादा करें कि भविष्य में हमदर्द के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक बयान, प्रचार या सोशल मीडिया पोस्ट नहीं करेंगे। कोर्ट ने इसके लिए उन्हें एक सप्ताह का समय दिया था और अगली सुनवाई की तारीख 1 मई तय की थी। हालांकि, बाबा रामदेव इस तारीख को भी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए, जिससे अदालत ने नाराजगी जताई।
क्या है मामला-
3 अप्रैल को बाबा रामदेव ने पतंजलि के गुलाब शरबत का प्रचार करते हुए हमदर्द की आलोचना की थी। एक वायरल वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया कि हमदर्द अपनी कमाई से मस्जिद और मदरसे बनवाता है। उन्होंने इसे ‘शरबत जिहाद’, ‘लव जिहाद’ और ‘वोट जिहाद’ से जोड़ते हुए कहा कि हमदर्द का शरबत पीने से धार्मिक संस्थानों को बढ़ावा मिलेगा, जबकि पतंजलि का उत्पाद भारतीय शिक्षा और संस्कृति को सहयोग देगा। इस बयान से आहत होकर हमदर्द ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
कोर्ट ने इन बयानों को सांप्रदायिक और आपत्तिजनक करार देते हुए सख्त टिप्पणी की। न्यायमूर्ति अमित बंसल ने कहा कि बाबा रामदेव की ये टिप्पणियां “अस्वीकार्य” हैं और इससे “न्यायालय की अंतरात्मा को झटका” लगा है।