कर्नाटक में कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ का रास्ता साफ, कोर्ट ने दिये निर्देश
कर्नाटक में कमल हसन की फिल्म ठग लाइफ का रिलीज होने का रास्ता अब साफ़ हो गया है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिल्म को लेकर यह आदेश दिया।

कर्नाटक में कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ का रिलीज होने का रास्ता अब साफ़ हो गया है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिल्म को लेकर यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फिल्म को लेकर हिंसा होने पर आपराधिक और सिविल कानून के तहत कदम उठाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और पक्षों के बयानों के बाद मामले को बंद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक साहित्य परिषद की अंडरटेकिंग को रिकॉर्ड पर लिया कि वो किसी हिंसा में शामिल नहीं होगा। इस मामले पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुआ कहा कि यह फैसला न्याय के हित में है केस को बंद किया जाए। हम राज्य पर जुर्माना नहीं लगाएंगे।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने मांग की कि नफरत फैलाने वाले हेट स्पीच देने वालों और आगजनी में शामिल लोगों के खिलाफ कोर्ट कार्रवाई के निर्देश दे। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के मामलों में पहले भी आदेश दिए हैं। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करे। अदालत ने यह भी कहा कि हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि केवल एक बयान के कारण किसी फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी जाए, किसी स्टैंड-अप कॉमेडियन का शो रद्द कर दिया जाए या किसी को कविता पाठ करने से रोका जाए।
कर्नाटक सरकार ने आश्वासन दिया कि सुरक्षा देना उनकी जिम्मेदारी है और वे इसे निभाएंगे। याचिकाकर्ता ने जिन मामलों का उल्लेख किया, वे ऐसी घटनाएं थीं जिनमें राज्य सरकार ने सेंसर बोर्ड की मंजूरी (सीबीएफसी सर्टिफिकेट) के बावजूद फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया था। फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कमल हासन से माफी मांगने को कहा था जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सरकार ने कहा कि अगर वे फिल्म रिलीज करते हैं तो उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाएगी। KFCC के वकील ने सफाई दी कि उन्होंने कोई माफीनामा पत्र जारी नहीं किया था बल्कि केवल यह बताया था कि फिल्म के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध हो रहे हैं।