मंत्री पर कोर्ट की सख्ती बरकरार... मंत्री पर दर्ज FIR को लेकर कोर्ट का ऐतराज़
देश की बेटी सोफिया कुरैशी को लेकर बदजुबानी करने वाले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है।

देश की बेटी सोफिया कुरैशी को लेकर बदजुबानी करने वाले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ एमपी हाई कोर्ट के निर्देश पर उनके खिलाफ इंदौर में एफआईआर दर्ज की गई है तो दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें कड़ी फटकार लगाई गई है। आज प्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देशों के पालन में दर्ज़ एफआईआर की जानकारी दी। एक दिन पहले ही एमपी हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने पूरे मामले को स्वतः संज्ञान में लेकर मंत्री विजय शाह के खिलाफ चार घंटे में एफआईआर दर्ज किए जाने के निर्देश दिए थे। गुरुवार को इसी अदालत में इस मामले पर सबसे पहले सुनवाई हुई जिस पर अदालत में एफआईआर की ड्राफ्टिंग पर जहां सवाल खड़े किए वहीं इसकी देरी पर भी नाराजगी जाहिर की।
हाई कोर्ट ने दिए FIR में सुधार के निर्देश
जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने एफआईआर की ड्राफ्टिंग पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मुकदमा इस तरीके से ड्राफ्ट की गई है जिसमें अभियुक्त की करतूत का कोई जिक्र नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि एफआईआर को अगर चुनौती दी गई तो यह आसानी से रद्द हो सकती है और यह अदालत के विश्वास पर खरी नहीं उतरती। अदालत ने एफआईआर में सुधार के निर्देश भी सुनवाई के दौरान दिए हैं। अदालत ने प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता से सवाल किया है कि इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि इसे रद्द किया जा सकता है, इसमें क्या तत्व हैं? इसे किसने तैयार किया? और इसकी सामग्री एफआईआर में होनी चाहिए? अदालत ने पूरे प्रकरण को सुनवाई के लिए वेकेशन के बाद टॉप ऑफ़ द लिस्ट में शामिल किए जाने के भी निर्देश दिए हैं।