कोलकाता: महिला पत्रकार से साथ 55 वर्षीय व्यक्ति ने की बदसलूकी, गाली-गलोच और छेड़छाड़
कोलकाता से एक हैरान करने वाला मामले सामने आया है। यहां रात के समय बस में सफर कर रहे एक 55 वर्षीय व्यक्ति ने महिला पत्रकार को पहले चाटा मारा, उसे गाली दी और फिर उसके साथ छेड़छाड़ की।

कोलकाता से एक हैरान करने वाला मामले सामने आया है। यहां रात के समय बस में सफर कर रहे एक 55 वर्षीय व्यक्ति ने महिला पत्रकार को पहले चाटा मारा, उसे गाली दी और फिर उसके साथ छेड़छाड़ की। महिला पत्रकार अपने काम से घर लौट रही थी।
55 वर्षीय संजय बसाक नारायणपुर के रहने वाले है। वे शुक्रवार रात एक निजी बस में महिला के बगल वाली महिलाओं के लिए आरक्षित सीट पर बैठा था। महिला द्वारा दर्ज कराई गई FIR के मुताबिक, उल्टाडांगा के पास सीट पर बैठते ही आरोपी ने उसे अनुचित तरीके से छूना शुरू कर दिया।
महिला ने बताई आपबीती-
महिला ने बताया, मैंने उसे कई बार ठीक से बैठने के लिए कहा लेकिन वह गाली-गलौज करने लगा और मेरी नैतिकता पर सवाल उठाया ऐसे इसलिए क्योंकि मैं इतनी देर रात लौट रही थी। उसने मुझे टैक्सी लेने की सलाह दी। शुरू में मैंने एडजस्ट करने की कोशिश की लेकिन कुछ समय बाद मुझे अनकम्फर्टेबल लगाने लगा और मैं उस पर चिल्लाने लगी।"
महिला के चिल्लाने से वे चौंक गया और खड़ा हो गया जिसके बाद महिला ने अपने बगल में अपना बैग रख दिया ताकि एक सीमा बन सके। जिसके बाद व्यक्ति ने बैग उसकी और फेंक दिया जिससे महिला चौंक गई। युवक की इस हरकत के बाद महिला ने अपनी आवाज ऊंची की तो व्यक्ति उसे थप्पड़ मारने लगा और कपड़े खींचने लगा।
महिला इसके बावजूद डरी नहीं और उसने तुरंत पुलिस को इस मामले की जानकारी दी और अपनी आपबीती बताई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महिला को बागुईआटी क्रॉसिंग पर उतरने को कहा और जल्द ही पुलिस की एक टीम भेजने का वादा किया। महिला ने कुछ मौजूदा यात्रियों की मदद से उस व्यक्ति को बस से बाहर खींच लिया। पुलिस जल्द ही वहां पहुंची उसकी शिकायत दर्ज की और आरोपी को बागुईआटी पुलिस स्टेशन ले गई।
पुलिस का बयान-
बिधाननगर सिटी पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, हमने छेड़छाड़, स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने, आपराधिक धमकी, गलत तरीके से रोकने और शरारत से संबंधित बीएनएस धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। महिला का मेडिकल परीक्षण किया गया है और वह सोमवार को मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना गोपनीय बयान दर्ज कराएगी।
इन शर्तों पर मिली जमानत-
बसाक को बारासात अदालत में पेश किया गया जहां उसे समय-समय पर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होना होगा समय तथा जांच अधिकारी की अनुमति के बिना शहर नहीं छोड़ने की शर्तों के साथ जमानत दे दी गई।