कर्नाटक: गैंगरेप के आरोपियों को मिली जमानत, निकाला विजय जुलूस
कर्नाटक से एक हैरान करने वाला सामने आया है। यह मामला हावेरी जिले का है। साल 2024 में हुए हनगल गैंगरेप मामले में 7 लोगों को कोर्ट ने जमानत दे दी है।

पीड़िता नहीं कर पाई आरोपियों की पहचान, कोर्ट ने दे दी जमानत
कर्नाटक से एक हैरान करने वाला सामने आया है। यह मामला हावेरी जिले का है। साल 2024 में हुए हनगल गैंगरेप मामले में 7 लोगों को कोर्ट ने जमानत दे दी है। जिसके बाद आरोपियों ने विजय जुलूस निकाला। इस घटना के बाद पूरे हावेरी जिले में आक्रोश है। सोशल मीडिया पर इस विजय जुलुस का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने उनकी रिहाई पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है।
इस आधार पर मिली जमानत-
इस मामले में आरोपियों ने रिहाई के बाद अक्की आलूर में बाइक और कारों के साथ विजय जुलुस निकाला। हावेरी सेशंस कोर्ट ने सभी सात मुख्य आरोपियों को इसलिए जमानत दे दी क्योंकि पीड़िता आरोपियों की सुनिश्चित पहचानकरने में असमर्थ रही।
इन आरोपियों को मिली जमानत-
आफताब चंदनकट्टी
मदार साब मंडक्की
समीउल्ला लालनवर
मोहम्मद सादिक अगसीमणि
शोएब मुल्ला
तौसीफ, और
रियाज सावीकेरी
क्या है पूरा मामला-
यह मामला जनवरी 2024 का है, जब एक युवती ने सात लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया था। आरोपी एक लॉज में जबरन घुसे गए और पीड़िता पर एक गैर मजहब के युवक के साथ रिश्ता रखने पर सवाल खड़े किये थे। पुलिस ने मोरल पुलिसिंग का केस कर आरोपियों को अरेस्ट कर लिया था। जिसके बाद पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान दिया कि इन 7 आरोपियों ने उसके साथ गैंग रेप भी किया। आरोपी होटल से उसे जबरन लेकर गए और पास के जंगलनुमा इलाके में उसके साथ गैंग रेप किया। इस बयान के बाद पुलिस ने गैंगरेप की धाराएं जोड़ दी थीं।
जमानत रद्द कराने की प्रक्रिया पर बात-
सोमवार को अदालत ने इन आरोपितों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। उनकी रिहाई के बाद निकाले गए विजय जुलूस ने जनता की भावनाओं को आहत किया और इसके चलते कानून-व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो गए है। अक्की अलूर पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए वीडियो साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत करने और इन्हीं आधारों पर उनकी जमानत रद्द कराने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है।