EWS आरक्षण मामले मे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार लगाई फटकार
मप्र हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि सभी वर्गों के गरीब उम्मीदवारों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के तहत आरक्षण का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी।
 
                                    मप्र हाईकोर्ट (MP HIGHCOURT) के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि सभी वर्गों के गरीब उम्मीदवारों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के तहत आरक्षण का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है। युगलपीठ ने इस मामले में मप्र लोक सेवा आयोग और राज्य सरकार (state government) से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। याचिका सागर की सोमवती पटेल व कटनी के मीनल कुशवाहा की ओर से वकील विनायक प्रसाद व रामेश्वर सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा विज्ञान के निकाले गए पदों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को नहीं दिया गया। राज्य सेवा परीक्षा 2024 के उम्मीदवारों ने इस आरक्षण नीति को चुनौती दी है।
शिक्षक भर्ती में कोटा पर कोर्ट की नाराजगी
हाईकोर्ट ने सरकार को 2023 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने नियुक्तियों को क अंतिम निर्णय के अधीन रखा है। वहीं भर्ती मैं ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने के आदेश पर नाराजगी जाहिर की। अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी।
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            