जबलपुर कलेक्टर का फरमान: किताबें एनसीईआरटी की ही हों,अगर बदलें तो दाम बेकाबू न हों,सीबीएसई के निर्देश पर जारी की गाइडलाइन
स्कूलों की फीस को लेकर स्कूलों पर जबरदस्त शिकंजा कसने के बाद अब जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने निजी स्कूलों के किताबों के धंधे पर कायदों की चोट कर दी है। तय किया गया है कि निजी स्कूल जरूरी तौर पर बुक्स एनसीईआरटी की ही लागू करें , लेकिन,अगर बदलें तो दाम वही रखें, जो एनसीईआरटी की बुक्स के हैं।
 
                                    
द त्रिकाल डेस्क, जबलपुर।  
स्कूलों की फीस को लेकर स्कूलों पर जबरदस्त शिकंजा कसने के बाद अब जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने निजी स्कूलों के किताबों के धंधे पर कायदों की चोट कर दी है। तय किया गया है कि निजी स्कूल जरूरी तौर पर बुक्स एनसीईआरटी की ही लागू करें , लेकिन,अगर बदलें तो दाम वही रखें, जो एनसीईआरटी की बुक्स के हैं। ताजा फरमान से स्कूलों में हड़कंप मचा हुआ है।
 
सीबीएसई के निर्देश पर जारी की गाइडलाइन
सीबीएसई केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ही अपने आदेश में कहा है िक कक्षा 1 से 8 तक सभी सीबीएसई निजी स्कूलों में केवल एनसीईआरटी या एससीईआरटी की पुस्तकें ही लागू की जाएँ। कक्षा 9 से 12 तक के लिए एनसीईआरटी की पुस्तकें पाठ्यक्रम में शामिल करना अनिवार्य है। इस प्रकार कक्षा 1 से 12 तक केवल नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी की पुस्तकें ही लागू होंगी। कलेक्टर ने ये भी निर्देश िदए हैं िक यदि एनसीईआरटी की पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं तो उन्हें वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।
लिस्ट अपलोड करना जरूरी-
कलेक्टर दीपक सक्सेना ने आदेश में कहा कि स्कूलों को अपनी वेबसाइट पर सभी कक्षाओं के लिए निर्धारित पुस्तकों की एक सूची अपलोड करना अनिवार्य होगा। सूची के साथ प्रबंधक और प्राचार्य द्वारा संयुक्त रूप से विधिवत हस्ताक्षरित लिखित घोषणा पत्र भी अपलोड करना होगा कि उन्होंने स्कूल द्वारा निर्धारित पुस्तकों की सामग्री का भलीभाँति परीक्षण कर लिया है और वे इसके लिए जिम्मेदार हैं। यदि किसी स्कूल में आपत्तिजनक सामग्री वाली किताब का उपयोग किया जाना पाया जाएगा, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी स्कूल की होगी और सीबीएसई द्वारा स्कूल के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
किस-किस क्लास के लिए आदेश-
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा निजी विद्यालयों में पाठ्यपुस्तकों का उपयोग किए जाने के संबंध में जारी संशोधित दिशा-निर्देश के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जबलपुर में स्थित समस्त सीबीएसई स्कूलों को आदेशित किया है कि आगामी शिक्षण सत्र 2025-26 से कक्षा 1 से 8 तक में यथासंभव एनसीईआरटी की पुस्तकों का ही उपयोग किया जाए। औचित्यपूर्ण कारण होने पर ही निजी प्रकाशकों की पुस्तकों का उपयोग किया जाए। समस्त स्कूल अपनी वेबसाइट पर सभी कक्षाओं के लिए निर्धारित पुस्तकों की एक सूची 1 अक्टूबर तक अपलोड करना सुनिश्चित करें।                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            