MP HighCourt का ऐतिहासिक कदम:आरक्षित वर्ग से मेरिट में तो सामान्य सीटों पर भर्ती
मध्य प्रदेश (MP) हाई कोर्ट (High Court) ने एक ऐतिहासिक आदेश में कहा है कि राज्य (State) और न्यायालय (Court) की सभी चयन परीक्षाओं में अनारक्षित पदों पर सभी वर्गों के योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाए।
 
                                    मध्य प्रदेश (MP) हाई कोर्ट (High Court) ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए गुरुवार को 24 घंटे के अंदर पहले दिए फैसले को रीकॉल कर प्रदेश की सभी भर्तियों में मेरिट में आने वाले आरक्षित वर्ग (Reserved Category) के अभ्यर्थियों को अनारक्षित सीटों पर प्रवेश का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस (chief Justice) सुरेश कुमार कैत (Suresh Kumar Kait) और जस्टिस विवेक जैन की पीठ ने याचिका निराकृत करते हुए अहम टिप्पणी में कहा, याचिका लंबित रखकर आरक्षित वर्ग के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते।
यह आदेश सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के आलोक में पारित किया गया और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लागू किया गया।
अजाक्स संघ की जनहित याचिका पर अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह और पुष्पेंद्र शाह ने पैरवी की। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही प्रारंभिक सुनवाई में हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार (State Government) से जवाब तलब कर समस्त भर्तियों को याचिका के अधीन रखने के निर्देश दिए थे। इसके बाद बुधवार शाम को फुल कोर्ट मीटिंग हुई। इसमें हुए निर्णय के आधार पर याचिका को गुरुवार को पुनः सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया। इसकी सूचना संबंधित अधिवक्ताओं को दी गई।
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            