मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर बड़ा फैसला, 31 जुलाई तक होंगे प्रमोशन
राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए नए नियम लागू किए हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग जैन ने विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।

राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए नए नियम लागू किए हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग जैन ने विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि पदोन्नति की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाए और सभी पात्र कर्मचारियों को 31 जुलाई 2025 तक पदोन्नति देने का प्रयास किया जाए। सरकार का उद्देश्य है कि इन नए नियमों के जरिए बीते वर्षों से चली आ रही पदोन्नति संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा सके। इनका समाधान इन नियमों के लागू होने से होगा। हालांकि अभी भी कुछ कर्मचारियों में इन नियमों और बदलावों को लेकर असंतोष जता रहे हैं।
कर्मचारी हितों पर सरकार का जोर
मुख्य सचिव ने बताया कि सरकार कर्मचारियों के हितों को सर्वोपरि मानती है। नए नियम वरिष्ठ सचिवों और सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों के विचार-विमर्श के बाद तैयार किए गए हैं। इससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ेगी।
विभागीय सवालों का समाधान
पुलिस, महिला एवं बाल विकास, नगरीय प्रशासन, अनुसूचित जाति विकास, परिवहन और वन विभाग के अधिकारियों ने बैठक में कई सवाल उठाए, जिनका जवाब मुख्य सचिव जैन ने स्पष्ट रूप से दिया। यह बैठक ऐसे समय पर हुई जब कुछ कर्मचारी सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए विरोध जता रहे थे। बुधवार को सचिवालय के कई कर्मचारी विरोध जताने के लिए नाराजगी भरे नारे वाली टोपियाँ पहनकर काम करते दिखे।
17 जून को कैबिनेट की मंजूरी
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में 17 जून को हुई कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 को स्वीकृति दी गई थी। इनमें अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए 20% और अनुसूचित जातियों (SC) के लिए 16% आरक्षण का प्रावधान किया गया है।